गुजरात HC ने खारिज की केजरीवाल की रिव्यू पिटिशन, जस्टिस बीरेन वैष्णव ने पूर्व के आर्डर को रखा बरकरार
इसके अलावा केजरीवाल ने खुद के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया था
पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटिशन को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आर्डर को बरकरार रखा, हालांकि रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के लिए केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया।
केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया। इसके अलावा केजरीवाल ने खुद के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया था।