पूर्व PM नवाज शरीफ को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत, वापस लौटाई जाएगी जब्त की गई संपत्ति

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब्त की हुई संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने अधिकारियों को यह आदेश दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पीएमएल-एन सुप्रीमो के पंजाब प्रांतीय सरकार द्वारा कुर्क की गई उनकी संपत्तियों को वापस लौटाने का आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद बशीर द्वारा की गई। बशीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की सभी संपत्तियों, वाहनों और बैंक खातों को वापस करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था।

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अदालत द्वारा तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को अपराधी घोषित कर दिया गया था और उनकी लगातार गैर-उपस्थिति के कारण गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। अदालत के न्यायाधीश असगर अली ने नवाज शरीफ से संबंधित भूमि, लक्जरी वाहनों और स्थानीय और विदेशी बैंकों में खातों सहित संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किया था, अदालत ने नवाज के स्वामित्व वाली लाहौर में कृषि भूमि के लिए 1,650 नहर और शेखुपुरा में 102 नहर साथ ही मुरी में उनके घर को भी जब्त कर लिया गया था। पिछले महीने जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को जमानत दे दी थी। तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की गिरफ्तारी वारंट को उनके पाकिस्तान आने से कुछ दिन पहले 19 अक्तूबर को निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने तोशखाना मामले में न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

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